सरकारी भूमि कब्जे की भारी शिकायत के बाद पश्चिम बंगाल के सैकड़ों भूमि अधिकारियों का तबादला


पश्चिम बंगाल सरकार ने 12 जुलाई, 2024  तक भूमि एवं भूमि सुधार विभाग के 384 अधिकारियों और 15 जुलाई तक 72 और राजस्व अधिकारियों के तबादले का आदेश दिया है। इसके अलावा भी सरकार ने बुधवार को जारी एक अधिसूचना में सरकार ने 34 अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए हैं।

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे के आरोपों पर अपनी नाराजगी व्यक्त करने के कुछ सप्ताह बाद यह बड़ा फेरबदल किया गया है। हाल के दिनों में, उनके कार्यालय को ऐसी शिकायतें मिली थीं, जिनमें से कुछ का दावा है कि भूमि के चरित्र में भी बदलाव किया गया है।

मुख्यमंत्री की सख्त टिप्पणी के बाद, कोलकाता में सरकारी विभागों ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया था, जिसमें कई दर्जन फुटपाथों से अवैध कब्जों को हटाया गया। मुख्यमंत्री ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के प्रति ‘जीरो टॉलरेंस’ की वकालत की थी और प्रशासन को ‘ऐसी जमीन को मुक्त कराने’ के लिए तत्काल कदम उठाने का निर्देश दिया था। उन्होंने दावा किया था कि कोलकाता और उसके आस-पास के इलाकों में जमीन पर अतिक्रमण की समस्या बनी हुई है। राज्य सचिवालय में विभागीय सचिवों, जिलाधिकारियों, महापौरों और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा था, ‘कुछ लोग बाहर से आकर यहां रहने लगे हैं और कुछ दिनों बाद इलाके में छोटी-छोटी दुकानें भी लग गई हैं। जनप्रतिनिधि चुप हैं। पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है।’

पश्चिम बंगाल में आदिवासी (एसटी) की भूमि को पश्चिम बंगाल भूमि सुधार अधिनियम, 1955, अनुसूचित क्षेत्र (विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह) भूमि हस्तांतरण विनियमन, 1956  आदि अधिनियमों और नियमों के तहत गैर-एसटी व्यक्तियों को बेचा या हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है। इन अधिनियम में उचित प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना आदिवासी भूमि को गैर-आदिवासियों को हस्तांतरित करने पर प्रतिबंध लगाने वाले विशिष्ट प्रावधान शामिल हैं। इन विनियमनों का उद्देश्य आदिवासी भूमि और अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासियों के भूमि अधिकारों की रक्षा करना है, बिना उचित प्रक्रिया और अनुमति के आदिवासी भूमि को गैर-आदिवासियों को हस्तांतरित करने पर रोक लगाना। ये कानूनी ढाँचे आदिवासी समुदायों के हितों और भूमि अधिकारों की रक्षा करने, यह सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं कि उनकी भूमि समुदाय के भीतर बनी रहे और गैर-आदिवासी संस्थाओं द्वारा शोषण को रोका जाए।

लेकिन पश्चिम बंगाल में विशेष कर सिलीगुड़ी महकमा, अलिपुरद्वार और जलपाईगुड़ी जिलों में भारी संख्या में आदिवासी जमीनों को सरकारी अधिकारियों की मिली भगत से स्थानांतरण किए गए हैं। इस बारे भी मुख्यमंत्री ने कई बार सार्वजनिक रूप से  बयान जारी किया था, लेकिन उक्त मामलों में इतने बड़े स्तर पर कोई कार्रवाई कभी नहीं की गई। अलिपुरद्वार के प्रसिद्ध जंगलों के पास विकसित हो रहे जगहों में आदिवासियों की जमीन को कानूनी रूप से कब्जे करके बाहरी व्यक्तियों द्वारा बड़ी संख्या में सैलानी होटल वगैरह बनाए जा रहे हैं। अधिकतर जमीन को 99 वर्ष के लीज के नाम पर बाहरी व्यक्तियों को हस्तांतरित किए जा रहे हैं। इसके अलावा भी कालचीनी, मदारीहाट, माल, नागराकाटा आदि जगहों में बड़े पैमाने पर आदिवासी जमीन हस्तांतरित किए जा रहे हैं। सिलीगुड़ी के चम्पामरी तो कभी आदिवासी गाँव ही हुआ करता था। लेकिन आज वहाँ गिनती के आदिवासी रह गए हैं। 

कई आदिवासी जमीन को एसटी सर्टिफिकेट के नाम पर दूसरे समुदाय के लोग गरीब और जरूरतमंद आदिवासियों से खरीद कर फिर उसे ऊंचे दाम पर दूसरे समुदाय को बेच देते हैं। अनेक बिल्डिंग, दुकानें, छोटे कारोबार आदि आदिवासी भूमि पर किसी आदिवासी के नाम पर जमीन हासिल करके बनाया गया है। जाँच करने पर ऐसी जमीन आदिवासी के नाम पर दिखाया जाता है। लेकिन उस पर कब्जा किसी गैर आदिवासी का होता है और गैर आदिवासी ही उस जमीन से आर्थिक लाभ लेता है। ऐसे मामलों पर भी सरकार को नये नियम बना कर कार्रवाई करनी चाहिए। 

आदिवासी जमीन के गैर कानूनी हस्तांतरण पर आदिवासी समाज की चुप्पी भी इसके लिए जिम्मेदार है। पीड़ित व्यक्ति आदिवासी संगठनों से मदद की अपेक्षा करते हैं, लेकिन आरोप लगाए गए हैं कि कई आदिवासी संगठन के पदाधिकारी खुद जमीन दलाली में शामिल पाए गए हैं। ऐसे मामलों में यह जरूरी है कि राज्य मशीनरी के ऊँचे स्थानों में जमीन संबंधी शिकायतें दर्ज की जाएँ और इसे सार्वजनिक भी किया जाए। यदि स्थानीय राज्य मशीनरी या आदिवासी संगठन जमीन के अवैध कब्जे या स्थानांतरण पर कोई कार्रवाई नहीं करती है तो ऐसे मामले को The National Commission for Scheduled Tribes, 6th Floor, B-Wing, Loknayak Bhavan, Khan Market, New Delhi - 110003, Toll Free No: 1800-11-0747, Email: ncst@nic.in में भी रेफर किए जा सकते है। आदिवासी समाज से संबंधी शिकायतों पर कोर्ट के अलावा देश में सर्वोच्च रूप से करने के लिए नेशनल कमिशन फॉर शिड्यूल्ड ट्राईब एक उचित मंच है।  

बदलो या डस्टबिन में जाने को तैयार रहो।

 

महक सिंह तरार

टेक्नोलॉजी का ज़माना अभी बस स्टार्ट हुआ है। भविष्य बेहद अलग तरह का होगा। सबसे बड़ी टैक्सी कंपनी(UBER) के पास टैक्सी नही, सबसे ज्यादा होटल कमरे उपलब्ध कराने वाली कंपनी(Airbnb) के पास एक होटल कमरा नही। सबसे कीमती व्हॉलसेलर (Alibaba) के पास कोई माल नही। सबसे पॉपुलर मीडिया हाउस (FB) जीरो कंटेंट पैदा करता है। दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंसियल टूल (बिटकॉइन) के पास कोई कैश नही है।

आज हर 50 साल से कम उम्र देशवाशियों को कहूँगा की बिना टेक्नोलॉजी कोई नॉकरी, कोई व्यापार, कोई कमाई नही करपाओगे इसलिये तेजी से खुद को upskill करो।

डेटा की वैल्यू मानव ज़िंदगी से महत्वपूर्ण है।

अल्गोरिथम 99% लीडर्स से महत्वपूर्ण है।

आदमी की जगह तेजी से खत्म हो रही है। बहुत सम्भव है मात्र 10 साल के अंदर बैंक की 99% ब्रांच की जरूरत खत्म हो जाये। इन्शुरन्स बेचने वाले एजेंट्स पक्का 90% खत्म हो जाएंगे। मोहल्ले के जनरल फिजिशियन की जगह पूरी तरह personalized App ले लेगा। ऑपरेशन्स करने मे 90% काम रोबोट करेंगे जो सर्जन से अधिक कामयाब है। एक Dr Anupama पिछले छह साल मे 800 रोबोटिक ऑपरेशन्स कर चुकी है। मात्र 10 सालो मे खदानों, भट्टियों, कार फैक्टरियों, परमाणु संस्थानों, हॉस्पिटल्स मे 90% काम रोबोट करेंगे। ड्राइवर की नोकरिया बेहद तेजी से घटेगी।

किसानों द्वारा खेत मे रोबोट प्रयोग बेहद आम हो जाएगा। अभी IFFCO ने यूरिया/पेस्टिसाइड्स छिड़कने का जो ड्रोन बनाया वो मजदूर से सस्ता व एफक्टिव पड़ता है। ओर सस्ता है तो तेजी से प्रयोग होगा। इंसान सिर्फ प्रोडक्शन चैंन के टॉप पर काम करेगा। एक BBC सर्वे के अनुसार किचन असिस्टेंट, बार स्टाफ, बेसिक सेल्स, रिटेल स्टोर असिस्टेंट, वैटर्स की 70% से ज्यादा नोकरिया खत्म होने की सम्भावनाये है। 10 साल मे स्कूल कॉलेज के हरेक पांच मे से दो बन्दे अपनी नॉकरी खो देंगे। और वर्तमान स्वरूप वाले बारहवीं तक के स्कूल एक दशक मे आधे रह जाएंगे। बहुत तेजी से experiential schooling रियल्टी बनने वाली है।

कानून बहुत पेचीदा विषय है। कोर्ट मे एक एक नुक्ता जीवन मृत्यु तय करता है। कानूनों का इंटरप्रिटेशन सुपर एक्सपर्ट सब्जेक्ट है। अब उसमे भी अमेरिका मे IBM द्वारा बनाये गए वाटसन सॉफ्टवेयर ने वहां एंट्री लेवल पर हर 10 मे से 7 वकील बेकार कर दिए। व स्पेशल बात ये की सॉफ्टवेयर की सलाह अधिकतर मामलों मे वकीलों से बेहतर है। आज नये वकीलों की ऐसी फौज तैयार हो रही है जो सड़क पर एम्बुलेंस देखते ही उसके पीछे बाइक लेकर भागते है ताकि जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसका बीमा क्लेम या कॉम्पेनसेशन दिलवाने का केस मिल जाये।

यहां तक कि पूरी तरह मानव की सोच, रचनात्मकता व सर्जनशीलता वाले कला क्षेत्र मे भी आर्टिफिशल इंटेलीजेंस घुस चुकी है। बहुत संभव है कि कोई कंप्यूटर अंतिम रिजल्ट्स मे माइकल एंजिलो, पाब्लो पिकासो, लियोनार्डो द विंची से आगे निकल जाए। क्या आप तैयार है कि किसी फिल्म मे एक्टर की आवाज लेकर कोई कंप्यूटर उसकी आवाज मे गाना गाये ओर आप कभी नही समझ सके कि गाना मशीन ने गाया है। भविष्य को किसी मोहम्मद रफी, किशोर कुमार या लता मंगेशकर की कोई जरूरत महसूस नही होगी।

अभी बीते 9th Oct को जर्मनी के बोन शहर मे विश्व के एक्सपर्ट म्यूजिक सिंथेसाइज़र इकट्ठा हुए, मौका था विश्वप्रसिद्ध संगीतकार बीथोवन की दसवीं अधूरी सिम्फनी को पूरा करने का। इसके लिए करीब दो सौ साल पहले दुनिया छोड़ चुके बीथोवन के मस्तिष्क को खंगालना था। सुपर कंप्यूटर ने 18 महीने AI का प्रयोग करके उनकी दसवी सिम्फनी के 20-20 मिनुट्स लंबे दो नोट्स रिलीज किये। जब नई सिम्फनी बजायी गयी तो musicians ये पहचानने मे फैल रहे कि कहां तक बीथोवन के नोट्स थे और कहां से कंप्यूटर ने म्यूजिक बनाया था। कहने का मतलब दो सौ साल पहले के बीथोवन को ज़िंदा कर लिया गया।

80% सरकारी विभाग अमेरिका की तरह प्राइवेट कॉन्ट्रेक्टर के तहत आ जाएंगे। सरकारी नोकरिया एक प्रतिशत से ज्यादा नही होंगी उनमें भी सिपाही, सैनिक जैसी निम्न दर्जे की नोकरिया ज्यादा होंगी। जैसे जैसे सरकारी नॉकर रिटायर होते जाएंगे उसके 1/4 भी नई भर्तियां नही होंगी। बहुत जल्दी बेहद बड़ी जनसंख्या अनावश्यक बेकार हो जाएगी। इसलिये तेजी से सीखिये क्योंकि टेक्नोलॉजी का ज़माना अभी स्टार्ट हुआ है....  ///- महक सिंह तरार के फेसबुक से  साभार

 

यूरोपीय देशों के आदिवासी और उनके विशेषाधिकार

 निम्नलिखित यूरोपीय देशों में प्रवासियों के अलावा स्वदेशी यानी मूल आदिवासी आबादी भी है:

 

नॉर्वे: सामी समुदाय (The Sámi people) नॉर्वे के मूल निवासी हैं। उन्हें 1987 के सामी अधिनियम के तहत राजनीतिक, आर्थिक और प्राकृतिक संसाधनों पर विशेष विशेषाधिकार प्राप्त हैं, जो सामी लोगों को एक विशिष्ट जातीय और सांस्कृतिक समूह के रूप में मान्यता देता है और उन्हें कुछ अधिकारों की गारंटी देता है, जैसे कि उनकी अपनी भाषा और संस्कृति का अधिकार, अधिकार अपनी भाषा में शिक्षा, और अपनी पारंपरिक भूमि के प्रबंधन में भाग लेने का अधिकार।

फ़िनलैंड: सामी लोग यानी समुदाय भी फ़िनलैंड के मूल निवासी हैं। उन्हें 1995 के सामी अधिनियम के तहत समान विशेषाधिकार प्राप्त हैं, जो उन्हें अपनी भाषा और संस्कृति का अधिकार, अपनी भाषा में शिक्षा का अधिकार और अपनी पारंपरिक भूमि के प्रबंधन में भाग लेने का अधिकार की गारंटी देता है।

स्वीडन: सामी समुदाय भी स्वीडन के मूल निवासी हैं। उन्हें 2011 के सामी अधिनियम के तहत समान विशेषाधिकार प्राप्त हैं, जो उन्हें अपनी भाषा और संस्कृति का अधिकार, अपनी भाषा में शिक्षा का अधिकार और अपनी पारंपरिक भूमि के प्रबंधन में भाग लेने का अधिकार की गारंटी देता है।

रूस: सामी लोग भी रूस के मूल निवासी हैं। 1999 के रूसी संघ के उत्तर, साइबेरिया और सुदूर पूर्व के स्वदेशी मूल आदिवासी लोगों के अधिकारों की गारंटी पर संघीय कानून के तहत उन्हें कुछ विशेष विशेषाधिकार प्राप्त हैं, जैसे कि पारंपरिक गतिविधियों के लिए अपनी पारंपरिक भूमि और पानी का उपयोग करने का अधिकार , उन्हें प्रभावित करने वाले मुद्दों पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार, और सरकार से सामाजिक और आर्थिक समर्थन प्राप्त करने का अधिकार।

डेनमार्क: इनुइट (The Inuit people) लोग ग्रीनलैंड के मूल निवासी हैं, जो डेनमार्क का एक स्वायत्त क्षेत्र है। इनुइट को 1979 के ग्रीनलैंड होम रूल अधिनियम के तहत विशेष विशेषाधिकार प्राप्त हैं, जो उन्हें आत्मनिर्णय के अधिकार और अपने स्वयं के मामलों के प्रबंधन के अधिकार की गारंटी देता है। इनुइट को अपनी पारंपरिक भूमि और जल का स्वामित्व और उपयोग करने का भी अधिकार है, और उन्हें डेनिश सरकार से महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता प्राप्त होती है।

इन देशों के अलावा, स्वदेशी आबादी वाले कई अन्य यूरोपीय देशों भी हैं, जैसे स्पेन, फ्रांस और इटली। हालाँकि, ये आबादी आम तौर पर छोटी और कम राजनीतिक रूप से संगठित हैं, और उन्हें नॉर्डिक देशों और ग्रीनलैंड की स्वदेशी यानी मूल आदिवासी आबादी के समान विशेष विशेषाधिकार प्राप्त नहीं हैं।

 

ऐसे परंपराएँ और अधिनियम जिनके तहत यूरोप में स्वदेशी लोगों को विशेषाधिकार प्राप्त हैं, अलग-अलग देशों में अलग-अलग हैं। हालाँकि, वे आम तौर पर आत्मनिर्णय के सिद्धांत पर आधारित होते हैं, जिसका अर्थ है कि स्वदेशी लोगों को अपने जीवन और समुदायों के बारे में निर्णय लेने का अधिकार है। यह सिद्धांत स्वदेशी लोगों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा में निहित है, जिसे 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया था।

आस्ट्रेलियाई आदिवासियों का विशेषाधिकार

 

ऑस्ट्रेलियाई कानून के तहत आस्ट्रेलियाई आदिवासी लोगों को भूमि और प्राकृतिक संसाधनों के संबंध में कई विशेषाधिकार प्राप्त हैं। इसमे शामिल है:

 

नेटिव टाईटल (Native title): नेटिव टाईटल एक कानूनी अधिकार है जो आदिवासी आस्ट्रेलियाई लोगों को उनकी पारंपरिक भूमि और जल पर प्राप्त होता है। यह एक ऐसा अधिकार है जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद के कारण ख़त्म नहीं हुआ और यह आज भी मौजूद है। मूल स्वामित्व अधिकारों में पारंपरिक भूमि पर रहने और उसका उपयोग करने का अधिकार, शिकार करने और मछली पकड़ने का अधिकार, और भूमि से सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंध बनाए रखने का अधिकार शामिल हो सकता है।

भूमि अधिकार कानून: सभी ऑस्ट्रेलियाई राज्यों और क्षेत्रों में भूमि अधिकार कानून है जो आदिवासी आस्ट्रेलियाई लोगों के उनकी पारंपरिक भूमि के अधिकारों को मान्यता देता है और उनकी रक्षा करता है। यह कानून अलग-अलग राज्यों और क्षेत्रों में अलग-अलग होता है, लेकिन यह आम तौर पर आदिवासी आस्ट्रेलियाई लोगों को उनकी पारंपरिक भूमि के प्रबंधन में अधिकार देने और दूसरों द्वारा उनकी भूमि के उपयोग के लिए मुआवजा प्राप्त करने का प्रावधान करता है।

प्राकृतिक संसाधनों तक पहुंच: आदिवासी आस्ट्रेलियाई लोगों को अपनी पारंपरिक भूमि और जल पर प्राकृतिक संसाधनों तक पहुंच (Access) का अधिकार है। इसमें मछली पकड़ने, शिकार करने और भोजन और दवा इकट्ठा करने का अधिकार शामिल है। आदिवासी आस्ट्रेलियाई लोगों को अपनी पारंपरिक भूमि पर प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग पर सरकार के साथ बातचीत करने का भी अधिकार है।

इन भूमि और प्राकृतिक संसाधन अधिकारों के अलावा, आदिवासी ऑस्ट्रेलियाई कई आर्थिक और राजनीतिक विशेषाधिकारों का भी आनंद लेते हैं। इसमे शामिल है:

 

विशिष्ट अनुदान और कार्यक्रम: ऑस्ट्रेलियाई सरकार आदिवासी आस्ट्रेलियाई लोगों का समर्थन करने के लिए कई विशिष्ट अनुदान और कार्यक्रम प्रदान करती है। इन कार्यक्रमों में शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और आवास के लिए वित्त पोषण शामिल है।

सरकार में प्रतिनिधित्व: ऑस्ट्रेलिया में सरकार के सभी स्तरों पर आदिवासी आस्ट्रेलियाई लोगों का प्रतिनिधित्व है। संघीय संसद, राज्य और क्षेत्रीय संसदों और स्थानीय सरकारी परिषदों में आदिवासी आस्ट्रेलियाई लोग हैं।

परामर्श और आत्मनिर्णय: ऑस्ट्रेलियाई सरकार को उन मामलों पर आदिवासी आस्ट्रेलियाई लोगों के साथ परामर्श करना आवश्यक है जो उन्हें प्रभावित करते हैं। आदिवासी आस्ट्रेलियाई लोगों को भी आत्मनिर्णय का अधिकार है, जिसका अर्थ है कि उन्हें अपने जीवन और समुदायों के बारे में निर्णय लेने का अधिकार है।

ये विशेषाधिकार कई ऑस्ट्रेलियाई कानूनों के तहत आदिवासी आस्ट्रेलियाई लोगों को दिए गए हैं, जिनमें शामिल हैं:

 

नेटिव टाईटल अधिनियम 1993 (सीटीएच)

नस्लीय भेदभाव अधिनियम 1975 (सीटीएच)

आदिवासी भूमि अधिकार (उत्तरी क्षेत्र) अधिनियम 1976 (सीटीएच)

भूमि अधिकार अधिनियम 1993 (एनएसडब्ल्यू)

आदिवासी भूमि अधिनियम 1991 (क्यूएलडी)

आदिवासी भूमि अधिकार अधिनियम 1976 (एसए)

आदिवासी भूमि अधिनियम 1992 (डब्ल्यूए)

आदिवासी भूमि अधिकार अधिनियम 1993 (तस)

आदिवासी भूमि अधिनियम 1993 (अधिनियम)

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आदिवासी ऑस्ट्रेलियाई अभी भी ऑस्ट्रेलिया में सबसे वंचित समूहों में से एक हैं। वे गैर-आदिवासी आस्ट्रेलियाई लोगों की तुलना में शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य के निचले स्तर का अनुभव कर रहे हैं। हालाँकि, ऑस्ट्रेलियाई कानून के तहत उन्हें जो विशेषाधिकार प्राप्त हैं, वे समानता और न्याय प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि आदिवासी लोगों और अमेरिकी सरकार के बीच संबंध जटिल है और इसमें सहयोग और संघर्ष दोनों शामिल हैं। इन कानूनों की व्याख्या और कार्यान्वयन अलग-अलग हो सकते हैं, और आदिवासी संप्रभुता, भूमि अधिकार और सांस्कृतिक संरक्षण से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए चर्चा और कानूनी लड़ाई चल रही है।

अमेरिकी आदिवासी (इंडियन्स) के कुछ विशेषाधिकार

 

संयुक्त राज्य अमेरिका में आदिवासी लोगों के पास कुछ अधिकार और विशेषाधिकार हैं जो विभिन्न कानूनों, संधियों और समझौतों द्वारा मान्यता प्राप्त और संरक्षित हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अमेरिका में आदिवासी अधिकारों का इतिहास जटिल है, और सरकार और आदिवासी समुदायों के बीच संबंध समय के साथ विकसित हुए हैं। कुछ प्रमुख तत्वों में शामिल हैं:

 

संधियाँ और समझौते: ऐतिहासिक रूप से, अमेरिकी सरकार ने आदिवासी राष्ट्रों के साथ कई संधियाँ कीं। इन संधियों ने अक्सर आदिवासी लोगों की संप्रभुता और भूमि और संसाधनों पर उनके अधिकारों को मान्यता दी। हालाँकि, इनमें से कई संधियों का लगातार सम्मान नहीं किया गया, जिससे महत्वपूर्ण भूमि हानि और संघर्ष हुए।

 

आरक्षण प्रणाली: आरक्षण की स्थापना एक तरीका है जिसमें विशिष्ट भूमि पर आदिवासी लोगों के अधिकारों को मान्यता दी गई है। आरक्षण संघीय सरकार की देखरेख में जनजातियों द्वारा प्रबंधित भूमि के क्षेत्र हैं। आरक्षण पर जनजातियों के पास स्वशासन की एक स्तर होती है और वे कुछ संसाधनों के हकदार होते हैं।

 

इंडियन (अमेरिकी आदिवासी) आत्मनिर्णय और शिक्षा सहायता अधिनियम (1975) (The Indian Self-Determination and Education Assistance Act (1975): इस अधिनियम ने जनजातियों को शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल सहित अपने स्वयं के मामलों पर अधिक नियंत्रण की अनुमति देकर अमेरिकी नीति में बदलाव को चिह्नित किया। इसका उद्देश्य आदिवासी आत्मनिर्णय को बढ़ावा देना और आदिवासी समुदायों को मजबूत करना है।

 

इंडियन गेमिंग नियामक अधिनियम (1988) The Indian Gaming Regulatory Act (1988): यह कानून इंडियन जनजातियों को आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के साधन के रूप में उनके आरक्षण पर गेमिंग गतिविधियों में शामिल होने की अनुमति देता है। हालाँकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सभी जनजातियाँ गेमिंग में भाग लेना नहीं चुनती हैं, और यह जनजातीय स्तर पर लिया गया निर्णय है।

 

प्राकृतिक संसाधन अधिकार: आदिवासी लोगों के पास अक्सर शिकार, मछली पकड़ने और इकट्ठा करने सहित प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित अधिकार होते हैं। इन अधिकारों को कभी-कभी संधियों और अन्य समझौतों द्वारा संरक्षित किया जाता है जो जनजातियों की कुछ भूमि और संसाधनों तक पहुंच को निर्दिष्ट करते हैं।

 

राष्ट्रीय ऐतिहासिक संरक्षण अधिनियम (1966) The National Historic Preservation Act (1966): इस अधिनियम के तहत संघीय एजेंसियों को ऐतिहासिक संपत्तियों पर अपने उपक्रमों के प्रभावों को ध्यान में रखना आवश्यक है, जिसमें आदिवासी लोगों के लिए धार्मिक या सांस्कृतिक महत्व के स्थल शामिल हो सकते हैं।

 

मूल अमेरिकी कब्र संरक्षण और प्रत्यावर्तन अधिनियम (एनएजीपीआरए) The Native American Graves Protection and Repatriation Act (NAGPRA): 1990 में अधिनियमित, एनएजीपीआरए संग्रहालयों और संघीय एजेंसियों को मानव अवशेषों और अंत्येष्टि वस्तुओं सहित कुछ मूल अमेरिकी सांस्कृतिक वस्तुओं को उनके संबंधित जनजातियों को वापस करने के लिए एक प्रक्रिया प्रदान करता है।

 

यह स्वीकार करना महत्वपूर्ण है कि इन कानूनी ढांचे के बावजूद, कई आदिवासी समुदायों को गरीबी, अपर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक असमानताओं जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अतिरिक्त, इन कानूनों की व्याख्या और कार्यान्वयन अलग-अलग हो सकते हैं, और ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने और आदिवासी अधिकारों को बनाए रखने के लिए चर्चा और कानूनी लड़ाई चल रही है।

तीन धर्मों का स्थापत्य एवं मूर्ति कला

डा. अंकित जयसवाल

 पुरातात्विक खुदाई में प्राप्त पुराने वस्तुओं में मूर्तियाँ और चिन्हों को लेकर अक्सर धार्मिक विवाद देखने को मिलता है। आज हम इसी तथ्य को ध्यान में रखकर प्राचीन हिन्दू(ब्राह्मण धर्म), बौद्ध एवं जैन धर्म को पुरातत्व और कला की दृष्टि से उनकी प्राचीनता और इन तीनों धर्मों को स्थापत्य एवं मूर्ति कला के अंतर्गत इनकी आपसी समानता को देखेंगे।


भारत में हड़प्पा सभ्यता से ही पत्थरों पर बड़ी संरचना और उन पर उत्कृष्ट कला देखने को मिलती है। ऐसा साक्ष्य पहली बार धौलावीरा से मिला है(हड़प्पा सभ्यता के भी पहले के सैंकड़ों स्टोनएज़ वाले गुफा चित्र पर अलग से लेख है, जिसमें भीमबेटका और मिर्जापुर के चित्र बहुत महत्वपूर्ण हैं)। 


हड़प्पा सभ्यता से अनेक पशु, पक्षी, और मानव आकृतियां भी मिली हैं, सम्भवतः जिनका हड़प्पाई लोगों के धार्मिक-उपासना से संबंध था। उसके लगभग 2000 वर्षों के बाद मौर्यकाल से दुबारा पत्थर पर कला का विकसित रूप देखने को मिलता है,इन 2000 सालों में कलाकारों ने अपने कला को नित नए आयाम देने का कार्य किया होगा लेकिन उनकी कला पत्थर के जगह काठ(लकड़ी) पर शुरू हो गईं(कुछ पत्थरों पर भी मिल जाती हैं) इसलिये समय के साथ ये नष्ट हो गईं जिससे पुरातात्विक खुदाई में ये नहीं मिलीं, इसका सबसे बड़ा प्रमाण पाटलिपुत्र के बुलंदीबाग और रामपुर नाम के जगहों पर देखने को मिलते हैं। 


बुलंदीबाग से लकड़ी के बने रथ का पहिया मिला है जिसका रिम लोहे का है। 1912 में D V स्पूनर ने कुम्रहार(पटना) की खुदाई से शतरंज के बोर्ड के आधार पर व्यवस्थित 72 स्तम्भों को खोजा जो चुनार के पत्थरों से बनाये गए थे और उनकी सतह पर भी अशोक के स्तम्भलेखों जैसा चमक और पालिश थी। स्तम्भों की इस संरचना को प्राचीन साहित्य में वर्णित चन्द्रगुप्त_मौर्य का राजमहल माना जाता है, जिसके छत को लकड़ी के ऊपर ईंट और चुने का प्लास्टर से बनाया गया,फर्श और सीढ़ियां लकड़ी के बने थे। 


इसके बाद अशोक के पत्थर के बने स्तम्भों का समय आता है जिस पर बनी मूर्तियाँ उसके धम्म सन्देश का प्रचार करतीं हैं। अशोक के स्तम्भों पर कमल या घण्टा, हँस,बैल,हाथी,घोड़ा,सिंह,चक्र आदि मूर्तियाँ बनाई गईं हैं जिनका सीधा संबंध बौद्ध मान्यताओं से है लेकिन इन प्रतीकों का इनसे कहीं व्यापक और गहरा सांस्कृतिक प्रभाव क्षेत्र है क्योंकि अशोक कई मामलों में बुद्ध से भी एक कदम आगे निकल जाता है, जैसे बुद्ध का कथन है; "राजनीतिक हिंसा हिंसा नहीं होती", लेकिन अशोक के अनुसार "राजनीतिक हिंसा भी धर्म विरुद्ध है"। 


एक बात और कि पाली किसी भी शिलालेख की भाषा नहीं है, न तो अशोक की और न ही किसी और के शिलालेख में ही। प्राकृत के बाद संस्कृत और दक्षिण में तमिल के साथ कन्नड़ और तेलगू आदि भाषाएँ शिलालेखों में मिलती हैं।


सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बौद्ध होते हुए भी अशोक के धम्म में बौद्ध धर्म के चार_आर्य_सत्य और अष्टांगिक_मार्ग की बात नहीं कि गयी है जबकि निर्वाण के बदले स्वर्ग की बात की गई है। इसीलिए कुछ विद्वानों ने अशोक के धम्म को सभी धर्मों की साझी सम्पत्ति और उसका एक नया अविष्कार माना है। कुछ इसी प्रकार हम अकबर को भी देख सकते हैं; सुलह-कुल नीति के अंतर्गत। 


मतलब साफ है कि तत्कालीन दोनों शासकों ने अपनी राजनीतिक स्थिति मजबूत करने और राज्य में सामान्य स्थिति बनाये रखने के लिए धर्म की जगह एक सही आचरण वाले नीति का प्रचार किया जिसमें उनका व्यक्तिगत धार्मिक मान्यता तो था ही, साथ ही उनके बहुसंख्यक प्रजा का धार्मिक उदार बातें शामिल थीं। बाकी इसमें कोई संदेह नहीं कि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध था। ध्यान देने लायक बात है कि अशोक के स्तम्भ प्रतीकों की आकृतियां हिन्दू और जैन धर्म की परम्पराओं में भी हैं। मौर्यकाल से ही चट्टानों को काटकर स्थापत्य-गुफा निर्माण का युग प्रारम्भ होता है जो कि उसके पहले काष्ठ-स्थापत्यकला(लकड़ियों से बनी आवासीय संरचनाएँ) के रूप में विद्यमान थीं। 


स्तूप  बुद्धकाल के पहले से प्रचलित थे क्योंकि पाली ग्रंथ महापरिनिर्वाणसूत्र में यह उल्लेख मिलता है कि बुद्ध के पहले भी चक्रवर्ती सम्राटों के अवशेषों पर स्तूप बनाये जाते थे इसलिये प्रारम्भिक दौर में स्तूपों को बौद्ध परम्परा का अनिवार्य तत्व नहीं कहा जा सकता। ऋग्वेद में भी स्तूप शब्द मिट्टी के ढेर(थुहा बनाकर पूजने से)से सम्बंधित है, और अगर बात जैन धर्म के स्तुप की करें तो पहली सदी से ही मथुरा के कंकाली टीला से जैन स्तूप मिलते हैं लेकिन प्रमुख रूप से स्तूप बौद्ध कला के अभिन्न हिस्सा रहे हैं।


 बौद्ध धर्म ने स्तूपों को अपनाकर उसे उपासना का केंद्र बनाया और अशोक ने स्तूप निर्माण की प्रथा को लोकप्रिय बनाया। मौर्यकाल में पहली बार एक समृद्धशाली लोककथाओं का भी अस्तित्व पुरातात्विक खुदाई में सामने आता है जब पटना ,मथुरा और अन्य स्थानों से पत्थरों की तरासी गई अनेक विशालकाय मानवीय आकृतियों पाई गईं, जिनको यक्ष और यक्षी के नाम से जाना जाता है(इसके पहले के भी मिट्टी की बहुत सी मूर्तियाँ मिली हैं लेकिन उनमें वैसी सुंदरता नहीं है)।


ये यक्ष-यक्षियाँ, नाग-नागी हमारे लोकधर्म का प्रतिनिधित्व करतें हैं जिनकी उपासना हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में आज भी प्रचलित हैं। परखम से मिले यक्ष प्रतिमा( पहली/दूसरी सदी ई0पू0) , लोहानीपुर से मिला नग्न यक्ष प्रतिमा और दीदारगंज से प्राप्त यक्षी की प्रतिमा इनमें प्रमुख हैं। परखम(मथुरा) से मिले यक्ष प्रतिमा पर लेख मिलता है जिसके आधार पर इसे मणिभद्र यक्ष नाम दिया गया। विभिन्न अभिलेखों और ग्रन्थों में इनका उल्लेख व्यापारियों और यात्रियों के रक्षक देवता के रूप में हुआ है। परखम गाँव में आज भी जखईया_मेला(यक्ष मेला) माघ महीने में लगता है जहाँ मंदिर में इस मूल यक्ष प्रतिमा की जगह एक नए वैकल्पिक कामचलाऊ प्रतिमा को रखा गया है। 


पुरातात्विक साक्ष्यों में मौर्यकाल से शुरू हुयी बुद्ध की पूजा उनके प्रतीक चिन्हों से होती आ रही है लेकिन

भारतीय उपमहाद्वीप के पूजा-आराधना के प्राचीनतम देवस्थान या मंदिर, खाली जगह अथवा वृक्ष को घेरकर बनाये गए स्थान थे, जो आज भी लोकसंस्कृति का हिस्सा हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के प्राचीनतम देवस्थान यक्ष-यक्षी और नाग-नागी की स्थापना वाले मंदिर ही हैं इसमें अब कोई विवाद नहीं।


 आनंद कुमारस्वामी ने काफी प्रभावशाली ढंग से यह सिद्ध किया है कि भक्ति की धारा जिससे आज तमाम भारतीय धर्म जाने जाते हैं इसका स्वभाविक स्रोत यही यक्ष-यक्षी, नाग-नागी और मातृदेवीयों की भक्तिपूर्ण उपासना रही है जो कि भारतीय जनमानस में पाषाणकाल से ही चली आ रही है(इसके भरपूर पुरातात्विक सबूत मौजूद हैं)। इन्होंने यह भी तर्क दिया कि यक्ष-यक्षियों की उपासना में प्रारंभ से ही मंदिर पूजा और उपासना पद्धति का विकास सामान्य जनता में हो चुका था।


 यक्षों की पूजा, प्रजनन क्षमता में वृद्धि, वृक्ष, वन,जल,और एकांत से जुड़ी हैं(आज भी हर गाँव का अपना एक ग्रामदेवता होता है जो इसी से संबंधित है, और हिन्दू धर्म में ही ये शामिल कर ली गईं हैं क्योंकि हिन्दू-ब्राह्मण धर्म मे आत्मसात करने की प्रकिया बेहद सरल है)। हिन्दू ,बौद्ध और जैन ग्रन्थों में अधिकाँश यक्ष और यक्षी दानवी और डराने वाले चरित्रों के रूप में दिखलाए गए हैं जो कि इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं कि इनका अस्तित्व इन तीनों प्रभावशाली धर्मों के बहुत पहले जनमानस में बहुत लोकप्रिय था। 


ये यक्षी की प्रतिमाएं ही हैं जिन्हें शालभंजिका के नाम से जाना जाता है, जो सबसे अधिक प्राचीन भरहुत और साँची बौद्ध कला से होते हुए जैन और हिन्दू मूर्ति-स्थापत्य कला में अपना स्थान बनाती हैं। बुद्ध की माया देवी का अंकन भी एक यक्षी या शालभंजिका जैसा ही दिखता है(बुद्ध की माँ माया देवी किस प्राचीन मातृदेवी की विशेषताओं को अपनाकर बनाई गईं इसपे अलग से लम्बा लेख आप मेरा प्रोफाईल खोलके पढ़ सकते हैं)।


 बाद में प्रभुत्वशाली धार्मिक परम्पराओं में इनको शामिल कर इनके अस्तित्व को लगभग समाप्त कर दिया गया। इन्हीं यक्ष-यक्षीयों के मूर्तियों से प्रेरणा लेकर लगभग पहली सदी ई0पू0 से मथुरा_एवं_गांधार_कला के अंतर्गत पहली बार बुद्ध मूर्तियों और ब्राह्मण एवं जैन मूर्तियों का बनना बड़े स्तर पर शुरू हुआ(इसके पहले इनका कोई आर्कियोलॉजिकल सबूत नहीं मिलते)। इन यक्षियों की मूर्तियों के देखा-देखी ही हिन्दू धर्म में लक्ष्मी, बौद्ध धर्म मे तारा और जैन धर्म मे चक्रेश्वरी देवी की अवधारणा को विकसित किया गया, ऐसी कई देवियों के पीछे यूनानी और पारसी देवियों का भी प्रभाव देखा जा सकता है जैसे पहली सदी के कुछ पहले पारसी नाना देवी का देवी दुर्गा के रूप में सम्मिलन। यूरोपीय विद्वानों के गांधार कला के विपरीत भारतीय प्राचीन कला मर्मज्ञ वासुदेव शरण अग्रवाल ने बहुत ही तार्किक ढंग से यह सिद्ध किया है कि सर्वप्रथम बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण मथुरा कला के अंतर्गत किया गया।


बाकी इन प्रभुत्वशाली धर्मों ने जो लोकपरम्परा की मूर्तियों का आत्मसातीकरण किया है उसे मैं "हड़पने" जैसा शब्द नहीं दूँगा जैसा कि आजकल धार्मिक विद्वेष के कारण खुद को प्राचीन साबित करने के लिए प्रयोग किया जाता है।


सच्चाई इसमें भी है कि लोकपरम्परा की भक्तिधारा और विदेशी कला से प्रभावित होकर ही प्रभुत्वशाली धर्मों में बुद्ध मूर्तियाँ सबसे पहले और अधिक मात्रा में बनीं क्योंकि तत्कालीन समय में बौद्ध धर्म का प्रसार और लोकप्रियता अपने चरम पर था। 

बौद्ध धर्म में इसी मूर्तियों और जटिल-पूजा विधानों ने आगे चलकर बौद्ध धर्म को बुद्ध के विचारों से दूर किया, जो भारतीय उपमहाद्वीप में बौद्ध धर्म के पतन के कारणों में से एक महत्वपूर्ण कारण है।


कभी लॉक डाउन के फुर्सत में लिखा था आप भी फुर्सत निकाल के पढ़ सकते हैं। साभार -फेसबुक। 

बदलता समाज और कमजोर होते रिश्ते

नेह इंदवार


 वैज्ञानिकों का कहना है कि पृथ्वी के भूगर्भ में निरंतर हलचल चलते रहती है। हर रोज कई दर्जन बहुत कम शक्ति के भूकंप आते रहते हैं। महीनों में कभी कभार धरती हिलती हैं और कभी-कभार दशकों या सदियों में बड़े भूकंप आते हैं और पुराने चीजों को तहस-नहस कर डालते हैं।

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इंसानी समाज में  भी कमोबेश ऐसा ही होता है। समाज के गर्भ में रोज हजारों प्रकार की हलचलें होती रहती हैं। इसका असर कहीं होता है तो कहीं बिल्कुल नहीं।

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देश की आजादी के पूर्व सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर समाज में बहुत अधिक हलचल नहीं हुआ करती थीं। ग्रामीण समाज अपने क्षेत्रीय अस्मिता के साथ शांतिमय कृषि आधारित जीवन जीता था। समाज के एकीकरण में या तो समुदाय या जाति या धर्म केन्द्रीय तत्व हुआ करता था। 

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लेकिन भारत की आजादी के बाद हलचलों की बाढ़ ही आ गईं। नयी औद्योगिकीकरण, मशीनीकरण, सार्वभौमिक शिक्षा, सरकारी रोजगार, यातायात तथा अन्य प्रसारवादी संसाधनों का विस्तार से, हलचलहीन बंद समाज धीरे-धीरे  खुलने लगे और उसके साथ नये विचार भी समाज में प्रवेश करने लगे। 

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कई दशक पूर्व तक समाज परिवार केन्द्रित हुआ करता था, हर कार्य में परिवार और समाज ही केन्द्रीय भूमिका निभाता था। शिक्षा, रोजगार, सांस्कृतिक-धार्मिक कार्यकलाप, शादी-विवाह,खुशियाँ गम, मृत्यु आदि शु्द्ध पारिवारिक और सामाजिक कार्यकलाप  हुआ करता था। 

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लेकिन देश की आजादी के बाद राजनैतिक और सामाजिक जीवन में आमूलचूल परिवर्तन हुए। शिक्षा,रोजगार, संपत्ति का बँटवारा,लव मैरिज-कोर्ट मैरिज, बीमार व्यक्ति की तामीरदारी सरकारी अस्पतालों और एश्योरेंस के माध्यम से सरकारी और गैर-सामाजिक हो गए। यहाँ तक कि मृत्यु का क्रियाक्रम भी अब तो बाजार की एजेंसियाँ करने लगी हैं। 

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शहरों में आज ऐसा कोई समाज नहीं रहता है, जो गाँवों में समाज बनने के तत्वों के  संयोजन से बना हुआ होता है। शहरों में कमोबेश सुसंगठित समाज नहीं होता है, बल्कि सुविधाओं के जाल में बुना हुआ जनसंख्या का झूँड़ होता है। शहरी समाज सुविधाओं का उपभोग करने वाला एक ऐसा समूह होता है, जिसमें Sense of belonging का सर्वथा अभाव होता है। शहर मनोविज्ञानिक रूप से एक खंडहर होता है और तमाम शहरी सुख, सुविधा पैसों पर आधारित होते हैं।  

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शहरों में बसे आदिवासी और दलित समाज का आधार या तो धर्म है या जान पहचान के क्षेत्रीय-भाषाई आधार। समुदाय, जाति, संस्कृति, भाषा आदि आज द्वितीय श्रेणी के  ऐसे तत्व बन गए हैं, जो कभी-कभार  सामाजिक गुम्फन तत्व (stickiness) के काम आते हैं। 

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दूसरे कई समाज के मामले पर, वित्तीय स्थिति और कार्य वर्ग (एक ही तरह के कार्य करने वाले लोगों का समूह) आदि मुख्य समाज संगठक तत्व  बन गए  हैं।  कहने का मतलब है कि गाँव में युगों से जहाँ एक होमोजेनियस समाज का वजूद हुआ  करता था, वैसा समाज शहरों में नहीं है। 

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अंग्रेजों के समय और उसके बाद देश के आजादी के कुछ समय तक सरकार सिर्फ सार्वजनिक मुद्दों पर कार्य करने वाली एजेंसी हुआ करती थी। उसे गाँव समाज से कमोबेश कुछ लेना देना नहीं हुआ करता था।  लेकिन शनै-शनै सरकारी कानून के हाथ बेतहाशा लम्बे होने लगे और यह समाज और परिवार की सीमा को तोड़ कर असंगठित समाजों के सामाजिक और पारिवारिक मुद्दों को भी प्रभावित करने लगा है। याद रखें जहाँ कहीं परिवार और समाज समाप्त होता है, वहीं से सरकारी नियम कायदे शुरू हो जाते हैं। 

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आजादी के कुछ दशक बाद बने कानूनों ने समाज और परिवार की भूमिका में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया और वह हर नागरिक के लिए क्या कर्तव्य और अधिकार होने चाहिए, उस पर वह बेरहम बॉस की भूमिका में आ गया है।  सामाजिक और पारिवारिक भूमिका को खत्म करके अपने लक्ष्योंं को कानून के डंडे पर कार्यन्वित करना शुरू कर दिया। आज बच्चे की शिक्षा, बच्चों की शादी की आयु, संपत्ति का बँटवारा, उसका रजिस्ट्रेशन, आय-व्यय और कर देयता आदि मामले में आप कानून का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। भले ही परिवार और समाज का सोच कितना भी अलग क्यों न हो। 

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आज का भारतीय इंसान एक पारिवारिक और सामाजिक व्यक्ति से अधिक देश के कानूनों से बंधा एक इंसानी नागरिक है। पारिवार और समाज और उसके तमाम भूमिकाओं को सीमांकित करते हुए कानून हर व्यक्ति के अधिकार को सामाजिक और पारिवारिक से बदल कर व्यक्तिगत अधिकार में बदल दिया है। नये-नये कानूनों के द्वारा इसे और भी मजबूत किया जाएगा, क्योंकि परिवार और समाज की प्रभावी भूमिका नगण्य होने लगी है। 

आज एक वयस्क व्यक्ति अपने नागरिक अधिकारों का उपयोग करते हुए, अपने सुख और स्वार्थ के खातिर परिवार और सामाज की उपेक्षा कर सकता है। यदि व्यक्ति आर्थिक रूप से स्वलंबित हो तो उसे परिवार और समाज की कोई परवाह नहीं हो सकती है। शहरों में हर परिवार, दुकानदार या कोई भी व्यक्ति अपने घर के चार दीवारी के बाहर सरकारी कानूनों से बंधा हुआ होता है। उसकी सुरक्षा, उनकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी परिवार नहीं उठाता है, बल्कि घर के बाहर वह सरकारी कार्य-व्यापार (affairs) कानून और व्यवस्था का अंग हो जाता है। 

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आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर व्यक्ति का मनोवैज्ञानिक-आत्मविश्वास उस व्यक्ति से अलग होता है, जो खुद आर्थिक रूप से दूसरों पर निर्भर होता है। लेकिन आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर व्यक्ति बौद्धिक रूप से आत्मनिर्भर न हो तो वह क्या कर बैठेगा, इसका अंदाजा किसी को भी नहीं होता है। व्यक्तिगत आबाध आजादी भी कभी-कभी व्यक्ति और समाज  के लिए जी का जंजाल बन जाता है।  

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जो समाज खुद विभिन्न आधारों पर छिन्न-भिन्न रहता है, उसके सदस्य उतने ही परालंबित होते हैं। व्यक्ति को दिशा निर्देश देने में ऐसे समाज अक्षम होते हैं। सांस्कृतिक रूप से ऐसे समाज का एकीकरण तत्व कमजोर होता है और उसके ऐसे सदस्य जो बौद्धिक रूप से चेतनाशील नहीं होते हैं,वे व्यक्तिगत मामलों में अपने सामाजिक और पारिवारिक नियमों से अधिक सरकारी नियमों के नजदीक होते हैं। सरकारी नियम कायदे दैनिक जीवन में निष्क्रिय होते हैं, और वे व्यक्ति के सर्वोच्च कल्याण के लिए उचित और नैतिक सलाह देने में सर्वथा असमर्थ होते हैं।  लेकिन कानून  समाज के ऐसे सदस्य के जीवन में सक्रिय रूप से भी अधिक नजदीक होते हैं। जो अपनी कानूनी प्रक्रिया से सुरक्षा देने से अधिक आर्थिक और मनोवैज्ञानिक रूप से अधिक परिशानी दे सकते हैं और उत्पीड़न कर सकते हैं। कानून यहां दुधारी तलवार बन जाती है। सुरक्षा भी देती है लेकिन घायल भी करती है।  

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देश में व्यक्ति, आज तक, न तो पूरी तरह सरकारी नागरिक बन सका है और न ही वह पूरी तरह से गैर-पारिवारिक और गैर-सामाजिक बन सका है। भारत में तमाम समाज एक संधि काल से गुजर रहे हैं। तमाम समाज न तो पूर्ण शिक्षित, आधुनिक प्रगतिशील विचारों से सुसज्जित और आर्थिक रूप से पूर्ण स्वतंत्र बन सका है और न ही दूसरी ओर सरकार नागिरक का हर पल ख्याल रखने वाला सुख-दुख का पक्का अभिभावक बन पाया है। यहाँ व्यक्तिगत आजादी को यूरोपीय आजाद समाज तक पहुँचने में कम से और दो सौ साल लगेंगे। भारतीय उत्तर आधुनिक काल यूरोप के जागरण काल से आगे नहीं बढ़ पाया है। 

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व्यक्तिगत ख्वाहिशें, सुख, स्वार्थ आदि कुछ ऐसे विषय हैं जो निरंतर बदलते रहते हैं। आयु विशेष में वह सिर चढ़ कर बोलता है।   वहीं पारिवारिक ख्वाहिशें, सुख, दुख, स्वार्थ, कल्याण, प्रगतिशीलता के विषय रोज और निरंतर बदलने वाले विषय नहीं होते हैं। व्यक्ति, परिवार और समाज की प्राथमिकताएँ हमेशा अलग-अलग होते हैं। व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत सुख के लिए समाज को बदलने का आदेश नहीं दे सकता है और न ही पारिवार अन्य दूसरे सदस्यों की कीमत पर, किसी एक सदस्य को मनमानी करने की छूट दे सकती है। प्राचीन काल में विद्रोही सदस्य अपने विद्रोह से समाज और परिवार को तिलांजली दे कर साधु, सैनिक आदि बन जाते थे, क्योंकि अपने समाज का विद्रोही दूसरे समाज का सक्रिय खुशमिज़ाज सदस्य नहीं बन पाते थे। हर समाज में दूसरे समाज के सदस्यों को स्वीकार करने या अस्वीकार करने के अपने कारण विद्यामान हैं और उन कारणों को रातों रात किसी दो चार सदस्यों के सुख, स्वार्थ और कल्याण के नाम बदलते नहीं देखा गया है।  विद्रोह मानवीय स्वभाव है और इसे समाज का मुख्य धारा नहीं माना जाता है। इसे हमेशा अपवाद की श्रेणी में रखा गया है।    

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आजादी के बाद समाज का हर तबका का मनोवैज्ञानिक परिवर्तन हुआ है। बाजारवाद ने व्यक्तिवाद को हवा दिया। देश में जनसंख्या अधिक है और संसाधन कम ऐसे में व्यक्तिवाद के मनोविज्ञान को काम में लगा कर तेजी से बदलते महौल में संसाधनों को हड़पने का भी एक नया लेकिन गैर कानूनी  आंदोलन भी शुरू हो गया। पूँजीवाद की दुनिया में इसे क्रोनी कैपिटलइज्म कहा गया है। जबकि सामाजिक मामले में इसे ठगी, चालाकी और भ्रमित कार्य कहा गया है।  यह आंदोलन शुद्ध व्यक्तिवाद के आधार पर काम करता है। लेकिन जहाँ कहीं परिवार और समाज की सोच, विचारधारा, जागरूकता, चेतनाशीलता अपने शबाब पर होता है, वहाँ यह औंधेमुँह गिरता है। जर, जोरू और  जमीन की लूट कोई नयी बात नहीं है। इसके तह में जाने के लिए इतिहास पढ़ने की जरूरत भी नहीं है।

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आज का आदिवासी समाज और पचास वर्ष पूर्व के आदिवासी समाज में भारी अंतर है।  शिक्षा, आरक्षण, आय, सम्पत्ति, सम्पन्नता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, नयी सोच के आंदोलन  ने एक नये आदिवासी समाज का गठन किया है।  सुख, खुशी और स्वार्थ के सारी इच्छाओं को पूर्ण करने की ख्वाहिशें भी समाज में भीतर-भीतर,  उसी तरह से मचलने लगी हैं,  जैसे पृथ्वी के अंदरूनी क्षेत्रों में ज्वलामुखी के माध्यम से बाहर आने के लिए भूगर्भीय शक्तियाँ मचाया करती हैं। लेकिन यह कम शक्तिशाली होने के कारण अपने सीमित एरिया को छोड़कर और कहीं प्रभाव नहीं डालती है।

लेकिन समाज में कब कोई बड़ी भूकंप आ जाए, इसे कोई नहीं जानता है। लेकिन यह तय है कि जब बड़े भूकंप आते हैं तो वह अनेक पुराने इमारतों को गिरा कर तहस नहस कर डालते हैं। लेकिन जापान में अब भूकंपरोधी इमारतें ही बनती है। वहाँ दूसरे गैर-भूकंपरोधी इमारतों के लिए कोई जगह नहीं होती है।

परग्रही निर्मित यूएफओ

 पेंटागन यूएफओ प्रोग्राम के एक भूतपूर्व वैज्ञानिक (Former Pentagon UFO Program Scientist) ने जुलाई 2020 में दावा किया था कि अमेरिकी सरकारी एजेंसी को "ऑफ-वर्ल्ड व्हीकल्स" (दूसरी दुनिया का यान अर्थात् जिसे इस दुनिया में नहीं बनाया गया है) मिला है।

पेंटागन के सलाहकार रहे वैज्ञानिक कहते हैं कि अनिर्धारित मूल (undetermined origin) की इस सामग्री को "हम इसे स्वयं नहीं बना सकते।"
25 जुलाई, 2020 को प्रकाशित न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार, एक खगोल भौतिकीविद् और पेंटागन के यूएफओ कार्यक्रम के पूर्व सलाहकार ने हाल ही में अमेरिकी सरकारी अधिकारियों के सामने खुलासा किया कि "इस धरती पर नहीं बनाए गए विश्व के अंतरिक्ष यान को "हासिल किया गया है।"
उस पूर्व सलाहकार, एरिक डब्ल्यू डेविस ने कहा है कि उन्होंने रक्षा विभाग की एक एजेंसी को पिछले मार्च में एक अनिर्धारित मूल की सामग्री के हासिल होने के बारे में बताया था। डेविस ने न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार कहा, "हम (इस दुनिया में) इसे खुद नहीं बना सकते हैं।"
डेविस ने पहले सीनेट सशस्त्र सेवा समिति और सीनेट खुफिया समिति के स्टाफ सदस्यों को 2019 के अंत में अज्ञात सामग्रियों की प्राप्ति के बारे में बताया था।
हालांकि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि टाइम्स की रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया है कि इन अजीब (Strange) सामग्रियों को कैसे या कहां से प्राप्त किया गया था। "क्या हम पुरानी घटना रोज्वेल (न्यू मैक्सिको) में दुर्घटनाग्रस्त अंतरिक्ष यान (सामान) की बात कर रहे हैं? या Skrulls (अलौकिक आकार का एक परग्रही प्रजाति) जो 90 के दशक से ही शायद हमारे बीच धुलमिल गए हैं; के बारे ?"
शायद अमेरिकी सैन्य लड़ाकू विमानों ने उन्हें रूसी या चीनी उड़न विमान समझ कर मार गिराया हो। लेकिन यह पता चला कैसे चले कि कि उनके बजाय ये यूरेनस ग्रह से आया था? हम अभी नहीं जानते ... अभी तक।
इन सब बातों के केंद्र में अमेरिकी सरकार का एक कार्यक्रम, "अज्ञात एरियल फेनोमेनन टास्क फोर्स" (Unidentified Aerial Phenomenon Task Force) है जो राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी के लिएसिनेट में आगामी वर्ष के लिए खर्च के ब्यौरे प्रस्तुत करने के क्रम में जिक्र में आया था। (नये सृजित टास्क फोर्स पहले के एक "गुप्त यूएफओ कार्यक्रम" का स्थान लिया है जिसे भंग कर दिया गया था।
वित्तीय वर्ष 2021 के लिए "इंटेलिजेंस ऑथराइजेशन एक्ट" के लिए एक अज्ञात एरियल फेनोमेनन टास्क फोर्स की आवश्यकता थी, जो "अज्ञात हवाई घटनों का संग्रहण और रिपोर्टिंग को मानकीकृत करने के साथ साथ उनका किसी भी दुश्मन विदेशी सरकारों से संबंध और अमेरिकी सेना की संपत्ति और प्रतिष्ठानों के लिए खतरा" पर काम करे और रिपोर्ट करे।
इस अधिनियम के तहत टास्क फोर्स को इसके पारित होने के 180 दिनों के भीतर अपने कुछ निष्कर्षों की सार्वजनिक रिपोर्ट बनाने की आवश्यकता है। जिसका यह अर्थ है कि हम जल्द ही इन सब के बारे में अधिकृत स्तर से अधिक जान सकते हैं।
हालांकि, एलियंस(परग्रही) के बजाय, टास्क फोर्स को सबसे अधिक चिंता हैं उन यूएफओ का है जो संभवतः विदेशी विमान, कोई भी नया विमानन तकनीक जो प्रतिद्वंद्वी देशों या संभावित दुश्मनों को फायदा देता है, या ऐसे विमान जो अमेरिकी सैन्य प्रतिष्ठानों की जासूसी करते हैं; से है।
हलांकि इनमें से कुछ अजीब जिज्ञासपूर्ण सामग्रियों के लिए पूरी तरह से तार्किकमय व्याख्या पहले ही कर ली गई है, लेकिन हर मामला हमेशा ऐसा नहीं होता है। सिनेट में बहुमत के नेता रहे भूतपूर्व सिनेट हैरी रीड सहित कुछ सेवानिवृत्त अधिकारी जो इस पहल का हिस्सा थे, वे इस बात के प्रमाण पर विश्वास करते हैं कि कुछ सामग्री अंतरिक्ष मूल की अधिक लगती हैं।
रीड ने टाइम्स को बताया, "इस पर गौर करने के बाद, मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि कुछ ख़बरें थीं - कुछ ठोस थीं, कुछ बहुत ठोस नहीं थीं - वास्तविक "वस्तु" सरकार और निजी क्षेत्र के कब्जे में थीं।"--अनुवाद-नेह इंदवार।

पैरों में कुल्हाड़ी मारना

 नेह अर्जुन इंदवार

2018 के 22 जुलाई को गुजरे आज 5 वर्ष हो गए। तब पश्चिम बंगाल के श्रम मंत्री ने कहा था कि 2018 के 30 जुलाई तक चाय मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन की घोषणा कर दी जाएगी। जुमलेबाजी, धोखेबाजी, अकर्मण्यता और ढीठ भरे व्यवहार में ये महान नेतागण कितने प्रवीण हैं, यह अपने आप ही जाहिर है। 

2023   भी आधा खत्म हो गया है। लेकिन न्यूनतम वेतन की कोई सुगबुगाहट नहीं है। चाय बागानियारों ने बड़े-बड़े कुल्हाड़ी, टांगा और मारतुल से अपने पैरों को लहुलहान करके तृणमूल कांग्रेस को पंचायत चुनाव में वोट दिया है। अब  सरकार और तृणमूल कांग्रेस को लोकसभा चुनाव के पूर्व न्यूनतम वेतन देने की बात करने की भी जरूरत नहीं है। जो जनता बिना मांगे ही लात की मांग करता है। उन्हें दूध-भात देने की जरूरत ही क्या है ? चुनाव आने से बड़े-बड़े सूरमा नेताओं के दिमाग भी चुनाव के लिए उछल-कूद करने लगता है। वहाँ की जनता का भविष्य भला उज्जवल होगा भी तो कहाँ से ???


पढ़ें --- 22 जुलाई 2018 को  प्रकाशित लेख.... 

पश्चिम बंगाल सरकार ने 30 जूलाई तक चाय मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन घोषणा करने का वादा किया है।

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लेकिन क्या सरकार यह वादा पूरी करेगी ?  यदि करेगी तो मजदूरों को कितना न्यूनतम वेतन मिलेगा ? क्या मजदूरों को आवास के लिए लीज का अधिकार भी मिलेगा ?

सबसे महत्वपूर्ण बात है, न्यूनतम वेतन मिलेगा तो वह कब से लागू होगा ? क्या वह पिछली तारीख अर्थात 2014 की जनवरी से मिलेगा ? क्योंकि 2014 से लागू होने वाले  वेतन समझौते के समय से ही मजदूर न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के तहत मजदूरी मांग रहे थे और तब उनके द्वारा तीन वर्षीय मजदूरी वेतन निर्धारण शर्तों को अपनी ओर से तोड़ कर, न्यूनतम मजदूरी के लिए आंदोलन किया गया, बागानों में हड़ताल किया गया और इसके समर्थन में सार्वजनिक बंद भी बुलाया गया था। तब मजदूरों ने किसी भी तरह से तत्कालीन समय में लागू तीन वर्षीय वेतन समझौते को मानने से इंकार कर दिया था। 

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तब सरकार ने मजदूरों से न्यूनतम वेतन निर्धारण के लिए एक समिति बना दी थी। उस समिति के निर्णय को जनवरी 2014 से लागू किया जाना था। उल्लेखनीय है कि 2011 में हुए वेतन समझौता को 2011 के जनवरी महीने से लागू किया गया था। उस तीन वर्षीय समझौते की मियाद 31 दिसंबर 2013 को समाप्त हो गया था। नया वेतन समझौता अर्थात् नये फार्मेट में न्यूनतम वेतन को 1 जनवरी 2014 से लागू किया जाना था। तब सरकार ने कहा था कि जब तक न्यूनतम वेतन का निर्धारण नहीं हो जाता है, तब तक मजदूरों को “अंतरवर्तीकालीन मजदूरी” दी जाएगी। मतलब अभी अर्थात् दिनांक 1 जनवरी 2014 से जो मजदूरी दी जा रही है, वह अंतरवर्तीकालीन मजदूरी है न कि स्थायी। अंतरवर्तीकालीन का मतलब होता है temporary or  for time being or interval time. मतलब अभी के वेतन को स्थायी नहीं माना जाना है। इसे तो 1जनवरी 2014 से लागू होने वाले वेतन की जगह अंतरवर्तीकालीन के रूप में दिया जा रहा है। 

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इसलिए न्यूनतम वेतन की गणना दिनांक 1 जनवरी 2014 से होनी चाहिए। अर्थात् 1 जनवरी 2014 को सरकार द्वारा नियमों के अधीन महंगाई की घोषणा (डीए) के साथ न्यूनतम वेतन के लिए निर्धारित मूल वेतन मजदूरों को मिलना चाहिए। जितनी मजदूरी मिल चुकी है उतना पैसे काट कर बाकी पैसों को Arrear के रूप में मजदूरों को मिलना चाहिए। 

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 चूँकि सरकार द्वारा गठित समिति अपना काम समय पर पूरा नहीं कर सकी थी, इसलिए तत्काल रूप से मजदूरों को न्यूनतम वेतन नहीं दिया जा सका था। अब जब सरकार इसे घोषित करने वाली है तो सबसे महत्वपूर्ण बिन्दु इसके लागू किए जाने वाली तारीख ही है। यदि सरकार 2014 के जनवरी महीने से इसे लागू नहीं करती है तो यह मजदूरों के साथ धोखाधड़ी और ठगी होगी। 

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इसका मतलब यह होगा कि सरकार बागान मालिकों को अरबों रूपये का आर्थिक लाभ पहुँचाने के लिए जानबूझ इसे किसी बाद की तारीख से लागू करने के लिए समिति के कामकाज को आगे ठेलते रही और बागान मालिकों को आर्थिक लाभ पहुँचाने का कुचक्र रचती रही। इसका मतलब यह भी है कि सरकार मजदूरों के अरबों रूपयों का नुकसान पहुँचाने के लिए षड़यंत्र रचती रही है। 

यदि सरकार न्यूनतम मजदूरी को 1 जनवरी 2014 से लागू नहीं करती है तो यह स्वतंत्र के बाद पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा किया जाने वाला सबसे बड़ी ठगी होगी। यह आशंका आधारहीन नहीं है। क्योंकि सरकार ने 17.50 पैसे की वृद्धि और राशन के 660 रूपये की देनदारी पर मजदूरों के साथ धोखाबाजी की है और उसे पिछली तारीख से लागू करने के बजाय बहुत बाद की तारीख से लागू किया है। इस बार सरकार को अपनी ईमानदारी दिखानी होगी। बेईमानी होने पर गेट मिटिंग का आंदोलन और बंद का अह्वान करने वाले ट्रेड यूनियन का अगला कदम क्या होगा ? यह जानना दिलचस्प होगा। क्या मजदूर गोदामों से तैयार माल को उठाने से रोकने के लिए आंदोलन करेंगे ? 

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1 जनवरी 2014 को न्यूनतम वेतन की गणना किस तरह की जाएगी। आईए इसे जानने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार के श्रम विभाग द्वारा असंगठित क्षेत्र के लिए जारी नोटिफिकेशन की जाँच पड़ताल करते हैं। 

1 जनवरी 2014 में सरकार ने न्यूनतम वेतन के लिए जो नोटिफिकेशन जारी किया था, उसमें निम्नलिखित चार्ट के अनुसार मजदूरी निर्धारित किया गया था।

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कृषि क्षेत्र के लिए -

Unskilled लेबर को 5347.00 (206.00) (without food), 4966.00 (191.00) (with food) )                                                                    

जबकि Semi-skilled लेबर को 5882.00 (226.00)  (without food), 5486.00 (211.00) with food) 

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यह दर 30 जून 2014 तक के लिए मान्य था। 

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छह महीने के बाद 1 जुलाई 2014 से लागू होने वाले नोटिफिकेशन के अनुसार निम्नांकित दर से न्यूनतम वेतन लागू किया किया।

Unskilled लेबर को 5762.00.00 (222.00) (without food); 4966.00 (206.00) (with food) per day

Semi-skilled लेबर को 6339.00 (244.00) (without food); 5486.00 (228.00) (with food) per day

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उपरोक्त टेबल पर के राशि में छह महीने में हुई बदलाव को देखें। 

कृषि क्षेत्र में Unskilled को छह महीने पहले 5347.00 (206.00) (without food); और Semi-skilled को 5882.00 (226.00)  (without food) मिलता था। 

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छह महीने में के बाद उन्हें क्रमशः 5762.00.00 (222.00) (without food); और 6339.00 (244.00) (without food) मिलने लगा। 

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छह महीने में 206 रूपये की जगह 222 रूपये और 226 रूपये की जगह 244 रूपये मिलने लगा। यह बदलाव छह महीने में अखिल भारतीय स्तर पर होने वाले महंगाई सूचकांक के अनुसार होता है। ख्याल रखें कि वर्तमान समय में चाय मजदूरों के वेतन में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं होता है।

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यदि मजदूरों को 2014 से न्यूनतम मजदूरी दी जाएगी तो इसकी गणना कमोबेश इसी आधार पर की जाएगी। इसका मतलब है कि चाय मजदूरी को बढ़ोतरी प्रत्येक छह महीने में होगी।

 यदि चाय बागानों में मिलने वाले फ्रिंज बेनेफिट और Perquisites को इसमें मिलाया जाएगा तो इसकी गणना इससे भी अधिक होगी। चाय बागान प्रबंधन प्रति महीना मजदूरों से पीएफ राशि के साथ ग्रेज्युएटी राशि की भी कटौती करता है। ग्रेज्यूएटी की राशि की कटौती कानूनन अवैध है। यदि यह मजदूरों के वेतन से ही काट कर दिया जाता है तो इसका नाम ग्रेज्यूएटी क्यों होना चाहिए ?

इस कानून के अनुसार कुछ निश्चित मामलों के आधार पर मालिक कर्मचारी को ग्रेज्युएटी से वंचित भी कर सकता है। लेकिन यहाँ सवाल यह उठता है कि यदि मालिक कर्मचारी के वेतन से ही ग्रेज्युएटी की कटौती की है तो वह उस राशि से कर्मचारी को कैसे वंचित कर सकता है, क्योंकि वह तो Provident Fund की तरह ही उनके खून-पसीने की कमाई है। ग्रेज्युएटी पर मालिकों द्वारा मजदूरों के वेतन से कटौती गैर कानूनी है और एक अपराध है।

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इस पर यदि मजदूर सक्षम कोर्ट पर जाएँ तो मालिकों को बहुत भारी जुर्माना अदा करने होंगे और कईयों को जेल की सलाखों में भी बंद किया जा सकता है। इस मामले पर श्रम मंत्रालय के इंस्पेक्टर और कंपनी के चार्टर्ड एकांउटेंड भी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ट्रेड यूनियन इस विषय को सरकार के समक्ष उठाएगा या इसे लेकर कोर्ट में जाएगा ? इस मामले में ट्रेड यूनियन ने क्यों अब तक मजदूरों को अंधेरे में रखा है और उसका आर्थिक शोषण में सहमति की भूमिका निभाया है। 

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आज की तारीख में केरल में मजदूरों को 600 रूपये न्यूनतम वेतन दिया जा रहा है। दक्षिण के राज्यों में कहीं भी तमाम सुविधाओं के साथ 300 रूपये से कम की मजदूरी नहीं है।  पश्चिम बंगाल में भी चाय मजदूरों को महंगाई भत्ता अर्थात डीए को छोड़ कर 270 मिलना चाहिए। महंगाई भत्ते के साथ इसे 375 से 400 रूपयों के बीच होना चाहिए। 

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सरकारी क्षेत्र में न्यूनतम वेतन का निर्धारिण असंगठित क्षेत्र के लिए किया जाता है। असंगठित क्षेत्र का मतलब ऐसा मजदूरी का क्षेत्र जहाँ मजदूर संगठित नहीं होते हैं। मजदूरों का कोई यूनियन नहीं होता है और और उनके पास मोलतोल करने की शक्ति भी नहीं होती है। क्योंकि वे कहीं दो चार की संख्या में तो कहीं पाँच-दस की संख्या में अनियमित ढंग से मजदूरी करते हैं और अपनी मजदूरी अपनी ओर से तय नहीं कर पाते हैं। असंगठित होने के कारण उनके साथ नाइंसाफी और पक्षपात तथा शोषण होने की बहुत संभावना होती है। इसीलिए उनके लिए सरकार हर छह महीने में वेतन का निर्धारण नोटिफिकेशन के जरिए करती है।

चाय बागान क्षेत्र एक संगठित क्षेत्र है और यहाँ 20 से भी अधिक श्रमिक संगठन हैं। वे न्यूनतम वेतन से भी अधिक के लिए मोलतोल करने की शक्ति रखते हैं। इसलिए न्यूनतम वेतन से उन्हें अधिक वेतन मिलना चाहिए।  

बागान मालिक मजदूरों से अनेक सुविधाओं के लिए वेतन से पैसे कटौती करते हैं, लेकिन वे वेतन से राशि कटौती करके भी उन सुविधाओं को मुकम्मल ढंग से नहीं देते हैं। इसके लिए श्रम विभाग को कार्य करना चाहिए लेकिन वह मालिकों से पैसा लेकर मजदूरों के पक्ष में कोई कदम नहीं उठाते हैं और मजदूरों का भारी शोषण जारी रहता है। 

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अब बहुत सारी सुविधाओं को मालिक पक्ष ने देना बंद कर दिया है। कंबल, चप्पल, लकड़ी आदि सुविधाओं पर कोई नीति नहीं है।  वहीं तीन स्तरीय पंचायत सरकार के प्रावधानों को चाय बागानों में लागू किए जाने के कारण अधिकतर नागरिक सुविधाएँ मजदूरों को सरकार से मिल रही है। ऐसे में आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक कार्य आदि के पैसे चाय बागान प्रबंधन द्वारा वेतन से काटने का कोई मतलब नहीं है। इस तरह के लगातार कटौती मजदूरों से मजदूरों का आर्थिक शोषण ही जारी रहता है।

असम सरकार ने चाय मजदूरों के पक्ष में निर्णय लेते हुए प्रत्येक बागान में दो एकड़ जमीन लेकर प्रत्येक चाय बागान में एक उच्च विद्यालय और एक प्राईमरी हेल्थ सेटर की स्थापना कर रही है। इसके साथ ही उच्च शिक्षा के लिए राज्य के प्रत्येक मेडिकल कालेज में तीन सीट चाय बागान के बच्चों के लिए आरक्षित रख रही है।

लेकिन पश्चिम बंगाल में मजदूरों के पक्ष में सरकार द्वारा सिर्फ प्रतीकात्मक कदम ही उठाए जा रहे हैं। चाहे वह टी टुरिज्म की नीति हो चाहे, लोक संस्कृति के माध्यम से दो तीन दर्जन लोगों को रोजगार देने की घोषणा या किसी पर्व त्यौहार में अवकाश की घोषणा।  

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मालबाजार में 2013 में ममता बनर्जी ने आदिवासियों के बच्चों के लिए यूपीएससी, मेडिकल, ईंजीनियरिंग आदि के लिए कोचिंग क्लास शुरू करने की घोषणा की थी। लेकिन वह अब तक जमीनी स्तर पर कहीं दिखाई नहीं दी है। न ही मजदूरों को आवास के लिए बागानों में पट्टा देने की घोषणा पूरी हुई। दो हिंदी कालेज बने लेकिन वहाँ कालेज भर्ती में आदिवासी या नेपाली बच्चों के छह प्रतिशत आरक्षण प्राप्त है। अब कुछ दिन पहले ममता ने कहा कि सरकार मजदूरों के बच्चों को रोजगारउन्मुख प्रशिक्षण देगी, लेकिन ममता ने ऐसी बातें 2013 में भी कहा था, और वे अब तक जुमला ही साबित हुई है।  ये तमाम कार्य सिर्फ आंख में धूल झोंकने के बराबर ही है। 

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चाय बागानों के मजदूरों और उनके साथ रहने वाले आदिवासी और नेपाली समाज का विकास आर्थिक और सामाजिक विकास की ठोस नीतियों के आधार पर होंगी न कि प्रतीकात्मक कदमों के द्वारा। ठोस नीति में श्रम के बदले कानूनन न्यायपूर्ण वेतन देना पहली बात होगी।  

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अक्सर मालिक पक्ष द्वारा कहा जाता है कि मजदूरों को न्यायपूर्ण वेतन देने से चाय बागान कंपनियों पर भारी आर्थिक दबाव पडेगा और कई बागान बंद हो सकते हैं। लेकिन केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में चाय मजदूरों को प्लानटेंशन लेबर एक्ट में उल्लेखित सुविधाओं के साथ 300-500 न्यूनतम वेतन दिया जा रहा है। नागरिक सुविधाएँ देने के लिए उन राज्यों में मजदूरी से कोई कटौती भी नहीं की जाती है।

चाय बागानों की चाय से होने वाली आय पर एक नजर देखने से हमें पता चल जाएगा कि पश्चिम बंगाल और दक्षिण राज्यों के चाय बागानों के चाय की कीमतों में कितना अंतर है।.

टी बोर्ड के द्वारा उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 19 दिसंबर 2015 में नीलाम हुए सीटीसी चाय की कीमत निम्नांकित थी। 

सिलीगुड़ी में प्रति केजी 153, गुवाहाटी में 135,  वहीं उसी दिन कोचिन में 105 रूपये, कुन्नुर में 82 रूपये, कोयंबटूर 86 रूपये था। 

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दिनांक 26 सितंबर 2015 को सिलीगुड़ी में प्रति केजी 158 गुवाहाटी में 146,  वहीं उसी दिन कोचिन में 98 रूपये, कुन्नुर में 68 रूपये, कोयंबटूर 72 रूपये था। 

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दिनांक 2 दिसंबर 2017 को सिलीगुड़ी में प्रति केजी 157,  गुवाहाटी में 142,  वहीं उसी दिन कोचिन में 110 रूपये, कुन्नुर में 74 रूपये, कोयंबटूर 89 रूपये था।

यह देखा गया है कि पश्चिम बंगाल के सीटीसी चाय की कीमत असम और दक्षिण भारत के चाय से हमेशा अधिक रहा है। पश्चिम बंगाल के चाय बागानों को दक्षिण के चाय बागानों से हमेशा अधिक आय होता रहा है। लेकिन सबसे अधिक चाय की कीमत वसूल कर भी पश्चिम बंगाल में चाय मजदूरों को सबसे कम वेतन दिया जाता है। जबकि सबसे कम कीमत पाकर भी तमिलनाडु, केरल और कनार्टक में मजदूरों को 300 से 500 रूपये तक मजदूरी दी जाती है।

(TAN TEA  तमिलनाडु में चाय मजदूरों को Basic Wage के रूप में 183.50 रूपये और डीए के रूप में 117.70 रूपये कुल 301.20 पैसे मजदूरी दी जाती है। अधिक जानकारी के लिए लिंक पर क्लिक करें। http://tantea.co.in/org.html)

पश्चिम बंगाल में मजदूरों द्वारा अधिक मजदूरी की मांग किए जाने पर बागानों को बंद करने की धमकी दी जाती है। इस तरह की अनैतिक बातें दशकों से होता रहा है। इस प्रकार का व्यवहार अब तो बंद होना चाहिए। 

चाय बागानों के दूसरे अनेक समस्याओं पर भी एक मुश्त निर्णय होना चाहिए। चाय बागानों में केमिकल का छिड़काव करने वाले मजदूरों को न तो सुरक्षा दिया जाता है और न उनका मेडिकल जाँच की जाती है और न ही उन्हें अतिरिक्त वेतन और Insurance की सुविधा दी जाती है। The Insecticides Act, 1968  पर सरकार ने चाय मजदूरों के लिए क्या कदम उठाया है ? मजदूरों को इसकी जानकारी देना बहुत जरूरी है।

चाय मजदूर और फैक्टरी में काम करने वालों की अदला-बदली की जाती है। क्या बागानों में काम करने वालों पर भी फैक्टरी एक्ट लागू है ? दोनों जगह की मजदूरी एक जैसी क्यों होनी चाहिए ?

चाय बागानों में झोला छाप डाक्टरों की नियुक्ति से क्या सरकार मजदूरों की मौत को सुनिश्चित करना चाहती है। बागान अस्पतालों की हालत कैसी होती है यह सभी जानते हैं। ग्रुप अस्पताल की बातें हमेशा हवा-हवाई होती रहीं हैं। बाबु स्टाफ में शिक्षित युवाओं की कहीं भी निष्पक्ष भर्ती नहीं होती है। 

Company Social Responsibility  के तहत कंपनी कैसे अपना पैसा गैर बागान क्षेत्र या शहरों में खर्च करती है ????  क्या बागानों के निवासियों के प्रति उनकी जिम्मेदारी सिर्फ पैसे कमाने की रह गई है। सरकार इस संबंध में क्या सोचती है, सरकार को स्पष्ट करनी चाहिए।

मजदूरों को राशन के बाबत 660 रूपये मिलने चाहिए। आखिर इस रूपये को कम करके दैनिक 9 रूपये करने के निर्णय के पीछे क्या औचित्य है? 

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30 जुलाई बहुत दूर नहीं है। इस दिन सरकार अपने वादे के अनुसार न्यूनतम मजदूरी की घोषणा करेगी तो मजदूरों को अन्य राज्यों के साथ इसकी तुलना करनी चाहिए। फ्रिंज बेनेफिट, परक्युजिट, नागरिक सुविधाओं की भी तुलना की जाए। 

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मजदूरी के साथ मजदूरों के आवास पट्टा, फ्रिंज बेनेफिट आदि बहुत सारे मामले हैं जिस पर सरकार को अपना रूख स्पष्ट करनी चाहिए। यदि सरकार मजदूरों के साथ न्याय करती है तो सच में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार माँ, माटी और मनुष्य की सरकार होने का सबूत देगी।

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यदि मजदूरों को न्याय पूर्ण मजदूरी नहीं मिलेगी तो मजदूरों को न्याय पाने के लिए सड़कों पर उतरना होगा और आवश्यकता के अनुसार कोर्ट का भी रास्ता चुनना होगा। प्लान्टेशन लेबर एक्ट 1951 में 2010 में एक संशोधन किया गया था, जिसके अनुसार यदि कोई असंतुष्ट मजदूर चाहे तो अपने साथ होने वाले अन्याय के विरूद्ध कोर्ट का रास्ता चुन सकता है। पहले यह सुविधा सिर्फ ट्रेड यूनियन को प्राप्त था। अब कोई भी मजदूर शोषण, वंचना, पक्षपात के आधार पर बिना किसी ट्रेड यूनियन के सहारे ही कोर्ट में जा सकता है और अपने लिए न्याय मांग सकता है। आखिर अन्याय और शोषण सहने की भी एक सीमा होती है।

"हम महामूर्ख हैं"


1980 के दशक में दुनिया को ग्रीनहाउस प्रभाव के प्रति सचेत करने वाले अमेरिकी वैज्ञानिक जेम्स हेन्सन के अनुसार, दुनिया अत्यधिक गर्म जलवायु की ओर बढ़ रही है, जो मानव के अस्तित्व में आने से पहले, पिछले दस लाख वर्षों में नहीं देखी गई थी, क्योंकि जलवायु संकट पर तमाम आंकड़ों, अध्ययनों और सबूतों सहित चेतावनियों जारी करने पर भी वैश्विक स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं करने पर यह जाहिर हो गया है कि मानव के रूप में "हम महामूर्ख हैं"।

 

हैनसेन, जिनकी 1988 में अमेरिकी सीनेट में दी गई गवाही को वैश्विक तापमान के पहले हाई-प्रोफाइल रहस्योद्घाटन के रूप में उद्धृत किया जाता है, ने दो अन्य वैज्ञानिकों के साथ एक बयान में चेतावनी दी थी कि दुनिया एक "नई जलवायु सीमा" की ओर बढ़ रही है, जिसमें पिछले दस लाख वर्षों में किसी भी बिंदु से अधिक तापमान होगा, जिससे भयंकार तूफान, गर्म हवा और सूखे जैसे खतरनाक प्रभाव सामने आएंगे।

 

हैनसेन ने कहा कि बड़े पैमाने पर औद्योगीकरण के बाद से दुनिया पहले ही लगभग 1.2C गर्म हो चुकी है, जिससे उत्तरी गोलार्ध के कई हिस्सों में वर्तमान में देखे जाने वाले अत्यधिक गर्मी के तापमान की 20% संभावना है, जो 50 साल पहले 1% संभावना थी, हैनसेन ने कहा।

 

82 वर्षीय हैनसेन ने अमेरिकी अखबार गार्जियन से वार्ता करते हुए कहा  है, "जब तक हम ग्रीनहाउस गैस की मात्रा कम नहीं करते,  बहुत कुछ होने की संभावना है। ये विध्वंसात्मक तुफान मेरे पोते-पोतियों के जीवन के अनुभव हैं। हम सोच-समझकर नई ध्वंसात्मक वास्तविकता की ओर बढ़ रहे हैं - हमें पता था कि यह आ रही है।''

 

हैनसेन नासा के जलवायु वैज्ञानिक थे, जब उन्होंने सांसदों को बढ़ती वैश्विक गर्मी के बारे में चेतावनी दी थी और तब से उन्होंने दशकों से ग्रह-ताप उत्सर्जन को कम करने के लिए कार्रवाई की कमी की निंदा करने के लिए कार्यकर्ताओं के साथ विरोध प्रदर्शन में भाग लिया है।

उन्होंने कहा कि हाल के सप्ताहों में अमेरिका, यूरोप, चीन और अन्य जगहों पर रिकॉर्ड गर्मी की लहरों ने "निराशा की भावना को बढ़ा दिया है कि हम वैज्ञानिकों ने अधिक स्पष्ट रूप से संवाद नहीं किया और हमने अधिक बुद्धिमान प्रतिक्रिया देने में सक्षम नेताओं को नहीं चुना"।

 

"इसका मतलब है कि हम शापित महामूर्ख हैं," हैनसेन ने जलवायु संकट के प्रति मानवता की कठिन प्रतिक्रिया के बारे में कहा। "इस पर विश्वास करने के लिए हमें इसका स्वाद चखना होगा।"

 

ऐसा लग रहा है कि चालू वर्ष वैश्विक स्तर पर अब तक का सबसे गर्म वर्ष के रूप में दर्ज किया जाएगा, जून में पहले से ही सबसे गर्म गर्मी देखी जा रही है और, संभवतः, अब तक का सबसे गर्म सप्ताह विश्वसनीय रूप से मापा गया है। इसके विपरीत, 2023 को समय के साथ एक औसत या हल्का वर्ष भी माना जा सकता है, क्योंकि तापमान में वृद्धि जारी है। हैनसेन ने कहा, "चीजें बेहतर होने से पहले और भी बदतर हो जाएंगी।"

 

इसका मतलब यह नहीं है कि इस साल किसी विशेष स्थान पर अत्यधिक गर्मी हर साल दोहराई जाएगी और बढ़ेगी। मौसम में उतार-चढ़ाव चीजों को इधर-उधर कर देता है। लेकिन वैश्विक औसत तापमान बढ़ जाएगा और जलवायु परिवर्तन अधिक से अधिक बोझिल हो जाएगा, जिसमें अधिक चरम घटनाएं भी शामिल होंगी।''

 

 

हैनसेन ने एक नए शोध पत्र में तर्क दिया है, जिसकी अभी सहकर्मी-समीक्षा की जानी है, कि वैश्विक तापन की दर तेज हो रही है, तब भी जब प्राकृतिक विविधताएं, जैसे कि वर्तमान अल नीनो जलवायु घटना, जो समय-समय पर तापमान बढ़ाती है, के कारण होती है। इसका कारण यह है कि उन्होंने जो कहा वह सूर्य से ग्रह में आने वाली ऊर्जा बनाम पृथ्वी से परावर्तित ऊर्जा की मात्रा में "अभूतपूर्व" असंतुलन था।

 

 

जबकि जीवाश्म ईंधन के जलने के कारण वैश्विक तापमान निस्संदेह बढ़ रहा है, वैज्ञानिक इस बात पर विभाजित हैं कि क्या यह दर तेज हो रही है। पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के जलवायु वैज्ञानिक माइकल मान ने कहा, "जिम जो दावा कर रहा है उसका हमें कोई सबूत नहीं मिला है।" उन्होंने कहा कि जलवायु प्रणाली का ताप "उल्लेखनीय रूप से स्थिर" था। अन्य लोगों ने कहा कि यह विचार प्रशंसनीय है, हालाँकि निश्चित होने के लिए अधिक डेटा की आवश्यकता है।

 

यह कहना शायद जल्दबाजी होगी कि गर्मी बढ़ रही है, लेकिन यह निश्चित रूप से कम नहीं हो रही है। पर्ड्यू विश्वविद्यालय में पेलियोक्लाइमेटोलॉजी के विशेषज्ञ मैथ्यू ह्यूबर ने कहा, ''हम अभी भी गैस पर अपना पैर रखे हुए हैं।''

 

हेन्सन ने 1989 में सीनेट उपसमिति के सामने गवाही दी, उसके एक साल बाद इतिहास रचने वाली गवाही ने दुनिया को बताया कि ग्लोबल वार्मिंग यहाँ थी और यह और बदतर हो जाएगी।

वैज्ञानिकों ने बर्फ के टुकड़ों, पेड़ों के छल्लों और तलछट के जमाव के माध्यम से एकत्र किए गए सबूतों के आधार पर पुनर्निर्माण के माध्यम से अनुमान लगाया है कि हीटिंग में मौजूदा वृद्धि पहले से ही वैश्विक तापमान को उस स्तर पर ले आई है जो पृथ्वी पर नहीं देखा गया है। साभार-गार्जियन।

Photo- Vox


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